आठ आदतन अपराधियों को किया जिला बदर
कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई कार्यवाही
आठ आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है।मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत जिला बदर के आदेश दिए हैं।
इन आठ आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, अवैध शस्त्रों के उपयोग, लोगों को डराने-धमकाने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है।
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इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में धारा 294, धारा 323, धारा 506, धारा 341, धारा 323, धारा 34, 110 जाप्ता फौजदारी तथा अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बार-बार समझाइश के बावजूद इन अपराधियों के आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है। इनका स्वच्छंद रहना आमजनता के लिए हितकर नहीं है जिसके कारण पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
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इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिंगरौली, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार मोनू उर्फ ज्ञानेन्द्र सिंह पिता अरूणेन्द्र सिंह आयु 36 वर्ष निवासी पीटीएस चौराहा रीवा, मन्नू उर्फ मन्नूलाल प्रजापति पिता लहामन प्रजापति आयु 22 वर्ष निवासी अमरैया टोला निपनिया रीवा एवं भानू उर्फ भानूदेव पाण्डेय पिता इन्द्रपाल पाण्डेय आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम गढ़वा जिला रीवा को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं।
इसी तरह आदतन अपराधी कैलाश उर्फ बाबा बंसल पिता मिठाईलाल बंसल आयु 22 वर्ष निवासी निपनिया रीवा, दिलीप साकेत पिता सुखलाल साकेत आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम छिजवार जिला रीवा को भी जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। अनूप कुशवाहा पिता शिवबालक कुशवाहा आयु 23 वर्ष निवासी ग्राम बैजनाथ, अजय पाण्डेय पिता बिहारीलाल पाण्डेय आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम छिवला वर्तमान निवास द्वारिका नगर रीवा तथा दीपकमल उर्फ कंचू चतुर्वेदी पिता यज्ञनारायण चतुर्वेदी आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम समुआर वर्तमान निवास समान जिला रीवा को भी जिला बदर के आदेश दिए गए हैं : @RewaCollector एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल