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Rewa: नेहरु नगर स्थित गोगो गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट की सूचना पर रेड,अंदर पहुँचते ही दंग रह गई पुलिस।

रीवा न्यूज़ : शहर के समान थानांतर्गत नेहरू नगर में सेक्स रैकेट चलने की सूचना पर पुलिस के होश उड़ गए। आनन-फानन में पहुँची पुलिस ने गेस्ट हाउस में रेड मार दी। जब गेस्ट हाउस व पार्क की तलाशी ली गई तो गेस्ट हाउस के भीतर कई प्रेमी जोड़े पकड़े गए। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि वो सभी एक नाबालिग लड़के की बर्थडे पार्टी में आए हुए है। उसी नाबालिग लड़के ने दोस्तों के लिए होटल में आधा दर्जन कमरे बुक कर लिए थे। पुलिस टीम नाबालिग व बालिग लड़के-लड़कियों को लेकर पुलिस कंट्रोल रूप पहुंची,जहां सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया । साथ ही उनके परिजनों को भी मामले की जानकारी दी गई। नेहरू नगर मोहल्ले में संचालित गोगो गेस्ट हाउस से अक्सर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना आती थी।



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ये है पूरा मामला
समान थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील गुप्ता ने बताया कि शनिवार की दोपहर तकरीबन दो बजे नेहरू नगर स्थित गो गो गेस्ट हाउस के अंदर सेक्स रैकेट की सूचना मिली। इसके बाद सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी को इसकी जानकारी दी गई। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने समान थाने में पदस्थ SI रानू वर्मा के नेतृत्व में टीम बनाकर दर्जन भर महिला व पुरुष आरक्षकों को होटल में दबिश देने के लिए भेजा गया। पुलिस के पहुंचते ही होटल में हड़कंप मच गया, पुलिस ने सबसे पहले होटल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया ।

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होटल के अंदर मिले 5 जोड़े



पुलिस के अनुसार कमरों से 5 युवक और युवतियां मौजूद थी जो दोस्त के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए आए थी। इसके साथ ही वहीं आधा दर्जन नाबालिग बच्चे व बच्चियां भी मौजूद थे । पुलिस सूत्रों में के अनुसार यह पार्टी किसी बड़े घर के लड़के ने रखी थी।

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वर्जन
समान थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील गुप्ता ने बताया कि शनिवार की दोपहर दो बजे नेहरू नगर स्थित गो गो गेस्ट हाउस के अंदर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी थाने आई थी। इसके बाद तुरंत सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी को अवगत कराया गया। सीएसपी मैडम ने समान थाने की उपनिरीक्षक रानू वर्मा के नेतृत्व में टीम बनाकर एक दर्जन पुलिस के महिला व पुरुष आरक्षकों को दबिश के लिए संबंधित होटल के कमरों पर भेजा गया। जहां होटल संचालक के द्वारा होटल के अंदर अवैध रूप से शराब पिलाते पाया गया।  होटल कर्मचारी प्रशांत कुमार सिंह एवं मालिक सुखेन्द्र सिंह भदोरिया के विरुद्ध 36सी आबकारी एक्ट,109 आइपीसी के तहत कार्रवाई की है।

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