लोक सेवा गारंटी योजना के अन्तर्गत निर्धारित समय में आवेदनों का निराकरण न करने पर 21 अधिकारियों को दिया कारण बताओ नोटिस
रीवा 17 नवम्बर 2022. कलेक्टर मनोज पुष्प ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत लोक सेवा केन्द्र में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण न करने पर अर्थदण्ड लगाने के लिए 21 अधिकारियों को दिया कारण बताओ नोटिस।
कलेक्टर ने तहसीलदार गुढ़ के पास भूमि के सीमांकन के 244 आवेदन पत्र का समय सीमा में निराकरण न होने, तहसीलदार मनगवां के न्यायालय में सीमांकन के 21 आवेदनों का निराकरण न करने, तहसीलदार मऊगंज द्वारा सीमांकन के 21 आवेदनों का निराकरण न करने, नायब तहसीलदार वृत सीतापुर द्वारा सीमांकन के 20 और अविवादित नामांतरण के 8 आवेदनों का,
नायब तहसीलदार सूरा वृत द्वारा सीमांकन के 9 और अविवादित नामांतरण का एक, नायब तहसीलदार दुआरी द्वारा सीमांकन के 8 और अविवादित नामांतरण के 7,
नायब तहसीलदार चाक द्वारा सीमांकन के दो और अविवादित नामांतरण का एक, नायब तहसीलदार बैकुण्ठपुर द्वारा सीमांकन के दो आवेदनों का, नायब तहसीलदार अतरैला द्वारा सीमांकन के एक प्रकरण का, नायब तहसीलदार गुढ़ द्वारा सीमांकन के एक प्रकरण का समय सीमा के अंदर निराकरण न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार पहाड़ी द्वारा अविवादित नामांतरण के 19, तहसीलदार हनुमना द्वारा अविवादित नामांतरण के 10, तहसीलदार सेमरिया द्वारा अविवादित नामांतरण के 7, नायब तहसीलदार खटखरी द्वारा अविवादित नामांतरण के 6, नायब तहसीलदार देवतालाब द्वारा अविवादित नामांतरण के 5, नायब तहसीलदार सेमरिया द्वारा अविवादित नामांतरण के 5,
नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ द्वारा अविवादित नामांतरण के 4, नायब तहसीलदार बनकुइयां द्वारा अविवादित नामांतरण के 4, नायब तहसीलदार लालगांव द्वारा अविवादित नामांतरण के 4, तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान द्वारा अविवादित नामांतरण के एक प्रकरण, नायब तहसीलदार डेल्ही द्वारा अविवादित नामांतरण के एक प्रकरण का समय सीमा में निराकरण न करने पर अर्थदण्ड लगाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है।