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सावधान! किसी लड़की को कहा माल, आइटम या चुड़ैल’, तो होगी 3 साल की जेल

 

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी NCIB ने एक पोस्ट किया है और इसको लेकर एक आवश्यक जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है,

‘यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को आवारा, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करता है या अश्लील इशारे करता है, जिससे उसके लज्जा का अनादर हो, तो उसे आईपीसी की धारा 509 के तहत 3 वर्ष तक जेल/आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है’

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