
सेमरिया विधायक के पी त्रिपाठी के ऊपर लगी गैर जमानती धारा
आपको बता कि के पी त्रिपाठी भाजपा से सेमरिया के विधायक है जिन्होंने हाल ही में सिरमौर के सी ई ओ को जान से मारने कि कोशिश कि जिसके चलते उन पर गैर जमानती धारा लगी।
ये धाराए लगी है
आपको बता दी कि सेमरिया से भाजपा विधायक के पी त्रिपाठी के खिलाफ सिरमौर सी ई ओ के शिकायत पर 120 बी, 341, 342, 294, 147, 148, 149, 353, 332, 325, 333, की धारा के तहत मामला दर्ज करने का न्यायालय ने आदेश दिया है।
विधायक रसूख वाला है
सर्वविदित है कि विधायक के पी त्रिपाठी दबंग चरित्र के है जिनको बचाने के लिए पुलिस भी जुटी थी।
न्यायालय नें पुलिस को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया
न्यायालय नें पुलिस को भी दोषी पाया है, चुंकि पुलिस विधायक के दबाव में आकर, मदद कर रही थी।
के पी त्रिपाठी के खिलाफ जारी हुआ सामन
विधायक के पी त्रिपाठी के विरुद्ध उक्त धाराओ का संज्ञान लिया जाता गया और अभियुक्त के पी त्रिपाठी विधायक सेमरिया को सामन जारी किया गया।
न्यायालय में पेश होने का आदेश
प्रकरण में अभियुक्त अंकित विश्वकर्मा एवं अभियुक्त के पी त्रिपाठी की उपस्थिति एवं अनुसंधान की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत के लिए 8 /12/2022 को न्यायालय में पेश होने का सिरमौर न्यायालय ने भी दिया आदेश।
भाजपा कि हो गयी किरकिरी
आपको बता दे कि अगले साल विधानसभा के चुनाव होना है ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अब अपराधी विधायक के खिलाफ क्या कदम उढ़ाती है एवं कांग्रेस इस मुद्दे को कितना भुना पायेगी।