पेपर लीक से निपटने कानून लाने की तैयारी, दोषी मिले तो 10 साल जेल, जुर्माना भी

नई दिल्ली : प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक और इनसे जुड़ी अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार सख्ती बरतने जा रही है। इनसे निपटने के लिए केंद्र अगले हफ्ते संसद में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) बिल पेश कर सकती है।

इसमें दोषी पाए जाने वालों पर अधिकतम 10 साल जेल और एक करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी है। इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। इससे हजारों योग्य सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और छात्रों को सुरक्षा मिलेगी।

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इस विधेयक का फोकस एग्जाम पेपर तक पहुंच हासिल करने और उन्हें उम्मीदवारों को बेचने के लिए अनुचित तरीकों में शामिल संगठित सिंडिकेट पर नकेल कसने पर होगा।

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