आरबीआई ने लगाई रोक पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) 29 के बाद नहीं ले सकेगा डिपॉजिट
नई दिल्ली | पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) 29 फरवरी के बाद न तो ग्राहकों से डिपॉजिट ले सकेगा और न ही ग्राहकों के खाते, वकलेट और फास्टैग को टॉपअप कर सकेगा। आरबीआई ने नियमों का पालन करने और संचालन संबंधी चिंताओं के चलते यह कदम उठाया है।
आरबीआई ने कहा, पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) के व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और स्वतंत्र ऑडिटर द्वारा जारी नियम पालन संबंधी अनुपालन वेलिडेशन रिपोर्ट में दोनों चिंताएं जताई गईं थीं।
आरबीआई ने कहा, पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) 29 फरवरी के बाद कोई डिपॉजिट, क्रेडिट और टॉपअप ट्रांजेक्शन नहीं होगा। हालांकि वह ग्राहकों के खातों में ब्याज अदायगी, कैशबैक और रिफंड जारी कर सकेगा।
बैंक ने साफ किया कि बचत और चालू खातों से धन की निकासी, फास्टैग और मोबिलिटी कार्ड जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में जमा बैलेंस के उपयोग पर कोई रोक नहीं है। ग्राहक इन खातों में बैलेंस रहने तक उपयोग कर सकता है।