मप्र में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

इंदौर : मप्र में 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों की बोर्ड परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने इन बोर्ड परीक्षा के आदेश जारी किए थे। बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए लगी थी। सीजेआई ने कहा कि कर्नाटक में भी इसी तरह परीक्षा लिए जाने के खिलाफ याचिका शीर्ष अदालत में दायर की गई है। दोनों याचिका एक ही प्रकृति की हैं, इसलिए साथ में सुनवाई की जाएगी।

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अशासकीय विद्यालय परिवार की ओर से 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों की बोर्ड परीक्षा लिए जाने के सरकार के आदेश को पूर्व में हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। रिट कोर्ट और डिविजन बेंच ने सरकार के फैसले को सही ठहराया था। इस पर संस्था ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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याचिकाकर्ता ने जोर दिया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बोर्ड परीक्षा को पास करने की आवश्यकता नहीं है।

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