सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने से मना किया, कहा- हिंदी राष्ट्रीय भाषा
एजेंसी. नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के फरुखाबाद में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) में लंबित एक दुर्घटना मामले में एक आरोपी की याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि भाषा की समस्या के कारण मामले को पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी में ट्रांसफर कर दिया जाए।
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जस्टिस दीपांकर दत्ता की सिंगल बेंच ने कहा कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और उत्तर प्रदेश में ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश गवाहों से न हिंदी में बातचीत की उम्मीद की जाती हे है, भले ही वे अलग राज्य से हों। याचिकाकर्ता दुर्घटना वाले वाहन का मालिक भी था।