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सावधान! सीधी जिले के 3 गांव संक्रमित क्षेत्र घोषित

अफ्रीकन स्वाईन फीवर की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर ने जारी किए आदेश

सीधी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट साकेत मालवीय ने आदेश जारी कर सीधी जिला अंतर्गत विकासखण्ड सीधी के ग्राम शिवपुरवा एवं विकासखण्ड रामपुर नैकिन के ग्राम कटौली तथा हनुमानगढ़ में सुकरों में रोग उद्धभेद की सूचना संयुक्त संचालक पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला जहॉगीराबाद भोपाल को प्रेषित नमूनों में दिनांक 21.12.2022 को अफ्रीकन स्वाईन फीवर रोग की पुष्टि होने के फलस्वरूप विकासखण्ड सीधी के ग्राम शिवपुरवा एवं विकासखण्ड रामपुर नैकिन के ग्राम कटौली तथा हनुमानगढ़ में सुकर पालकों के आश्रय स्थलों को रोग उद्धभेद का क्षेत्र घोषित किया गया है।

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इसके साथ ही इन स्थलों के एक किलोमीटर की परिधि को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान फार कन्ट्रोल कन्टेनमेंट एण्ड इरॉडिकेशन ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर के निहित प्रावधानों के तहत संक्रमित क्षेत्र के समस्त सुकरों को मानवीय विधि से वध किया जा कर मृत सुकरो, उनके चारे, दाने, लिटर आदि को डीप वेरियल विधि से दफनाया जाना है तथा मृत सुकरो के मालिकों को भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशु पालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार मुआबजा सीधे पशु मालिक के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया जाना है।

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मुआबजे के भुगतान तथा रिकॉर्ड संधारण हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील गोपद बनास, रामपुर नैकिन को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। शासन द्वारा पशुपालकों के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित की गई है। 15 किग्रा तक के पशु के लिए 2200 रुपये, 15-40 किग्रा के लिए 5800 रुपये, 40 से 70 किग्रा तक के लिए 8400 रुपये, 70-100 किग्रा तक के लिए 12000 रुपये तथा 100 किग्रा से ऊपर 15000 रुपये मुआवजे की राशि निर्धारित की गई है।


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