images (2)

Rewa: सीएम शिवराज के इस विधायक को हो सकती है जेल? कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

 

रीवा से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी तीन माह पुराने मामले में बुरे फंस गए हैं. सत्ता के मद में चूर होकर अधिकारी को निशाना बनाने पर कोर्ट ने पेश होने का आदेश जारी किया है.




Rewa Court News: रीवा जिले के बीजेपी विधायक को तीन माह पुराने एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पेश होने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस को विधायक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने का भी निर्देश दिया है. कहा जा रहा है कि कोर्ट की सख्ती के बाद आरोपी विधायक केपी त्रिपाठी गिरफ्तार भी हो सकते हैं.




सेमरिया विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी पर सत्ता के मद में चूर होकर सरकारी अधिकारी को निशाना बनाने का आरोप है. हमला करवाने और धमकी देने के तीन माह पुराने मामले में विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

 

बीजेपी विधायक पर अदालत की सख्ती

कोर्ट ने विधायक को दोषी करार देते हुए पेश होने के आदेश दिए हैं और पुलिस से विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने को भी कहा है. बता दें कि तीन माह पहले विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ एसपी मिश्रा के बीच फोन पर कहासुनी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. ऑडियो वायरल होने के चंद घंटों में जनपद पंचायत सीईओ एसपी मिश्रा पर जानलेवा हमला किया गया. हमले में मिश्रा को गंभीर चोटें आईं और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा.




पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी की तलवार

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. कुछ अन्य आरोपी फरार चल रहे थे. अधिवक्ता राजेश सिंह ने सीईओ की ओर से न्यायालय में बीजेपी विधायक को दोषी बनाए जाने की मांग करते हुए परिवाद दाखिल किया था. कोर्ट ने सुनाई करते हुए विधायक को दोषी माना और पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया. अदालत ने विधायक के खिलाफ धारा 341, 342, 353, 332, 333 में प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दिया है. मामला दर्ज करने के साथ अदालत ने विधायक को पेश होने का नोटिस भेजा है. अब माना जा रहा है कि केपी त्रिपाठी कोर्ट के सामने पेश होंगे. ऐसा होने पर पुलिस बीजेपी विधायक को गिरफ्तार भी कर सकती है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *