हत्या के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास,कबाड़ की दुकान संचालन को लेकर हुआ था विवाद

Rewa News : न्यायालय ने चोरहटा थाना अंतर्गत नौवस्ता निवासी रामलोटन साकेत की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। मामले के संबंध में विशेष लोक अभियोजक राकेश निगम ने बताया कि यह घटना तीन वर्ष पूर्व 7-8 जून 2019 की दरम्यानी रात करीब 12 बजे घटी थी।




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कबाड़ दुकान के संचालन को लेकर आपसी विवाद के चलते फूलचंद साकेत तथा जगदीश कुमार साकेत के बीच विवाद हुआ था। इसी के चलते रामलोटन साकेत के ऊपर फूलचंद्र साकेत वगैरह ने लाठी और राड से हमला कर दिया था। इससे रामलोटन को गंभीर चोटें आई थी, उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पर उसकी मौत हो गई थी। घटना की रिपोर्ट नौवस्ता चौकी में दर्ज कराई गई थी।



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बाद में विवेचना उपरांत यह मामला विशेष न्यायालय के एससीएसटी एक्ट रीवा के यहां प्रस्तुत किया गया जहां न्यायाधीश सीएम उपाध्याय ने हत्या के आरोपी अशोक साकेत, कन्हैयालाल साकेत, अंकिता मिश्रा, कृष्णा साकेत तथा फूलचंद्र साकेत को धारा 148, 302, 149 तथा 323 भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 1300 रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है। बताया गया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। आरोपियों में फूलचंद्र, कृष्णा तथा कन्हैया एक ही परिवार के हैं।

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