मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना से युवाओ के लिए स्व-रोजगार का नया मौका जाने पूरी अपडेट!

MP NEWS : खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने एवं बिचौलियों-ठेकेदारों को कम करने के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह के अनुसार ”मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना” को मंत्रिपरिषद द्वारा अधिकृत किया गया है,सरकार बैंक ऋण की पेशकश कर केंद्र से पीडीएस स्टोर तक परिवहन के लिए वाहन उपलब्ध कराएगी। सरकार 888 वाहनों को प्रति वाहन 1.25 लाख रुपये की दर से कुल 11 करोड़ 10 लाख रुपये का अनुदान देगी।




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खाद्य मंत्री श्री सिंह के अनुसार 7.5 मीट्रिक टन क्षमता के अधिकतम 25 लाख रूपये कीमत का वाहन दिलवाया जायेगा ताकि स्थानीय बेरोजगार युवा आपूर्ति केन्द्रों से उचित मूल्य की दुकानों तक राशन का परिवहन कर जीवन यापन कर सकें।




वाहन की जो कीमत होगी उसका 10-10% राज्य सरकार और हितग्राही भुगतान करेंगे जो 1.25 लाख होता है।Mukhya Mantri Yuva Anndoot Yojana ऋण की स्वीकृति हितग्राही को वाहन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनांतर्गत उपलब्ध कराया जायगा

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जिसमे निम्नानुसार रियायत दी जाएगी।

ऋण अवधि 7 वर्ष

ब्याज अनुदान -3% वार्षिक

ऋण गारंटी(CGTMSE) शुल्क वापसी

विभाग द्वारा अधिकतम रु. 1.25 लाख प्रति वाहन मार्जिन मनी अनुदान

हितग्राही द्वारा रु. 1.25 लाख प्रति वाहन मार्जिन मनी जमा करना होगी




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कौन कौन आवेदक इस योजना के लिए पात्र है

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक यहाँ दी गयी पात्रता लिस्ट में चेक करे की वो इस योजना के लिए पात्र है या नहीं

सम्बंधित सेक्टर की जनपद का मूल निवासी

उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच




शैक्षणिक योग्यता – आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख

हेवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थाई वेध लाइसेंस धारक




बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता (डिफाल्टर ना हो)

शासकीय सेवक और पेंशनर ना हो

आवेदक अन्य स्व-रोजगार योजना से लाभान्वित न हो




आपराधिक प्रवृति न हो

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत पात्र युवाओ को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत वाहन के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराकर प्रदाय केन्द्रो से उचित मूल्य दुकानों तक राशन सामग्री परिवहन कराने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है।

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