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SDM को तीन माह तक सिविल जेल भेजने के आदेश, जानिए क्या है मामला
धार। मध्यप्रदेश के धार जिले के सरदारपुर के तत्कालीन एसडीएम (SDM) बोंदर सिंह कलेश को सिविल कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर 3 महीने सिविल जेल भेजने के आदेश जारी किए है। यह आदेश द्वितीय व्यवहार कनिष्ठ खंड सरदारपुर न्यायाधीश महेंद्र सिंह मेहसन ने दिए। इसके पूर्व इंदौर हाईकोर्ट ने भी (SDM) कलेश पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
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दरअसल सरदारपुर में एसडीएम (SDM) रहते हुए बोंदर सिंह कलेश ने सरकारी जमीन पर कब्जा दिखाकर एक बुजुर्ग का मकान तोड़ दिया था। जिसे लेकर पीड़ित द्वारा कोर्ट में रिट-पिटिशन दायर की गई थी। कलेश वर्तमान में खरगोन जिले के भीकनगांव में एसडीएम पदस्थ है। राजगढ़ निवासी मनोहर लाल जैन और उनके बेटे मनोज कुमार के तिलक मार्ग पर सौ साल पुराना मकान था।
उन्होंने इस मकान को तोड़कर दोबारा बनाने के लिए नगर परिषद से अनुमति व नक्शा पास कराया था। नवंबर 2021 में मकान बनकर तैयार हो गया था।
वहीं 29 नवंबर 2021 एसडीएम (SDM) कलेश ने मकान को सरकारी जमीन पर कब्जा बताकर नोटसी जारी किया था। जैन ने अपनी ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके बावजूद कलेश ने दो अलग-अलग आदेश जारी कर जैन के मकान के हिस्से को तोड़ दिया था। जिसके खिलाफ जैन ने अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर की थी।