MP News: IPS Purushottam शर्मा को नहीं मिली स्वैच्छिक सेवानिवृति, यह है कारण
राज्य शासन ने आइपीएस अधिकारी IPS Purushottam Sharma, को स्वैच्छिक सेवानिवृति (वीआरएस) देने से मना कर दिया है। उनके विरुद्ध दो विभागीय जांच लंबित होने के कारण आवेदन अमान्य किया गया है। उन्होंने 31 मई 2023 को वीआरएस के लिए आवेदन दिया था।
वर्ष 2020 में शर्मा का एक वीडियो बहुप्रसारित हुआ था, जिसमें वह अपनी पत्नी से मारपीट करते हुए दिखे थे। शासन ने उनके इस आचारण को अनुचित मानते हुए निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की थी।
इसके अलावा संचालक, लोक अभियोजन रहते हुए शासन की अनुमति के बिना तबादले करने के मामले में भी उनके विरुद्ध जांच चल रही है। वह मध्य प्रदेश संवर्ग के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (1986 बैच) हैं और अप्रैल 2024 में सेवानिवृत होंगे।
कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने से हैं नाराज
केंद्रीय प्रशासनिक न्याधिकरण (कैट) और हाई कोर्ट ने शर्मा के निलंबन को गलत बताया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें बहाल कर तो कर दिया गया पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी। उन्होंने अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलने का कई बार समय मांगा, पर मुलाकात नहीं हो सकी। अपनी उपेक्षा से नाराज होकर उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन किया था।