एमपी में 3 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस, आदिवासियों की जमीन बेचने की इजाजत देने का है मामला
मध्य प्रदेश के जबलपुर लोकायुक्त ने तीन आईएएस अधिकारियों पर पद के दुरुपयोग के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर लोकायुक्त ने तीन आईएएस अधिकारियों पर पद के दुरुपयोग के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इन पर आरोप है कि जबलपुर में 2007-12 तक अपने पदस्थापना के दौरान इन्होंने गैरकानूनी ढंग से आदिवासियों की जमीन बेचने की इजाजत दी थी। माना जा रहा है कि जल्द ही इन बड़े अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है।
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दरअसल, 2007 से 2012 तक जबलपुर में दीपक सिंह, ओपी श्रीवास्तव और बंसत कुर्रे बतौर एडीएम तैनात थे। आरोप है कि इन अधिकारियों ने कुंडम तहसील अंतर्गत लगभग दो दर्जन आदिवासियों को गैरकानूनी तरीके से जमीन बेचने की अनुमति दी थी। भू राजस्व संहिता के अनुसार आदिवासियों को अपनी जमीन सामान्य वर्ग को बेचने की अनुमति केवल कलेक्टर ही दे सकता है लेकिन तत्कालीन समय में कलेक्टर ने यह अधिकार एडीएम को सौंप दिया था।
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जिसके बाद तीनों अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीनों को सामान्य वर्ग को बेचने की अनुमति दी थी। फिलहाल इन पर पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही कोर्ट में चालान भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा तत्कालीन कलेक्टर भी जांच के दायरे में आएंगे जिन्होंने आदिवासियों की जमीन सामान्य वर्ग को बेचने का अधिकार एडीएम को सौंपा था।