8 दिन में पैन से आधार लिंक करा लें, नहीं तो डीएक्टिवेट हो जाएगा

भोपाल/ नई दिल्ली | जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है, वे यह काम अगले 8 दिन में निपटा लें। ऐसा नहीं करने पर इन लोगों का पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। दोनों नंबर कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, इनकी स्पेलिंग और जन्मतिथि एक जैसी होनी चाहिए। यदि ये दोनों डाटा सही नहीं हैं तो इसके लिए अपना आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। सरकार ने पैन कार्ड नंबर आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपए लेट फीस के साथ डेड लाइन 31 मार्च तय की है।



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वहीं इसी प्रकार केंद्र ने वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने की अवधि बढ़ाकर लिंक करने के लिए यह जरूरी है। 31 मार्च 2024 कर दी है। वोटर आईडी को आधार नंबर से एसएमएस या ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जा सकता है।



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वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की अवधि बढ़ी

सीए राजेश जैन ने बताया कि जिनके पैन कार्ड और आधार कार्ड का डाटा सही है, यानी मैच कर रहा है तो वे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर खुद ही ये दोनों नंबर लिंक कर सकते हैं।

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