Rewa news : हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्ट्रेट परिसर के अतिक्रमण चला बुलडोजर

Rewa News : आखिकार हाई कोर्ट के आदेश पर रीवा के कलेक्ट्रेट परीक्षेत्र में सालों से व्यापार संचालित कर रहे व्यापारियों की दुकानों को प्रशासन ने हटा दिया है। 20 नवंबर को प्रशासन के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुचे थें। प्रशासन के सख्त तेवर को देखते हुए व्यापारियों में विरोध के स्वर नही निकल पाए, क्योकि प्रशासन ने हाई कोर्ट आदेश बताते हुए उनकी एक न सुनी और दुकानों को हटा कर क्षेत्र को खाली करवाया गया है।




अतिक्रमण हटाने पहुचे अधिकारियों की माने तो कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत एवं अभिलेखागार के बीच अतिक्रमण परिक्षेत्र में रखी 54 दुकानों को हटवाया गया है। बताया जा रहा है कि राजेश शुक्ला के द्वारा हाईकोर्ट में अतिक्रमण के खिलाफ 1 याचिका लगाई गई थी।





सन 2019 में लगाई गई याचिका पर बीते वर्ष अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन व्यापारियों के द्वारा दुबारा अतिक्रमण कर लिए जाने से शुक्ला ने एक बार फिर रिपिटिशन दायर किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने सख्ती से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए है।




3 माह के अंदर कराई जानी थी खाली

अधिकारियों ने जानकारी दी कि उक्त अतिक्रमण को हटा कर 3 महीने के अंतराल में भूमि खाली करवाने के निर्देश माननीय हाईकोर्ट से प्राप्त हुए थें। जिसके चलते 22 नवंबर तक अतिक्रमण को हटाया जाना नियत था। उसी के परिपेक्ष में व्यापारियों को कई बार जानकारी दी गई, लेकिन उन्होने दुकानों को नहीं हटाया, यही वजह है कि दुकानों को अब प्रशासन कढ़ाई से हटवा रहा है।




बताते चलें कि कलेक्ट्रेट क्षेत्र में स्टाम्प बिल्डरों की दुकाने लगा कर हर दिन शपथ पत्र, टिकट, स्टाम्प आदि बेची बेची जाती थी। प्रशासन की निर्धारित दुकानों के अलावा भी रोड के किनारे व्यापारियों ने दुकानें लगा रखी थी। जिसे अब हटा दिया गया है। वही व्यापारियों कहा कहना है कि प्रशासन उन्हे दुकान लगाने के लिए जगह निर्धारित करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *