MP News: सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में अब 24 घंटे खुले रहेंगे मॉल, रेस्टारेंट और बाजार, जल्द जारी होंगे आदेश

नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में मॉल, रेस्टारेंट, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। श्रम विभाग के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसकी जल्द ही अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसके बाद ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा

प्रदेश में नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में मॉल, रेस्टारेंट, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। श्रम विभाग के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसकी जल्द ही अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसके बाद ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा।

यह व्यवस्था लागू होने के बाद मध्य प्रदेश देश में सातवां राज्य बन जाएगा। जहां 24 घंटे सातों दिन बाजार खुले रहेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में रेस्टारेंट, मॉल, आईटी पार्क, मुख्य बाजार 24 घंटे खुले रहते हैं। इसे प्रदेश सरकार सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था से सरकार का राजस्व बढ़ने के साथ ही व्यापारियों का भी व्यापार बढ़ेगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हालांकि, बार, पब, डिस्को क्लब और शराब, भांग की दुकानें तय समय पर बंद होंगी। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दुकान एवं स्थापना अधिनियम की धारा-9 में दुकानों के खोलने और बंद होने का समय निर्धारित है। इसे विलोपित किया जा रहा है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।

इन नियमों का करना होगा पालन 
24 घंटे बाजार खोलने के लिए श्रम विभाग के नियमों का पालन करना होगा। इसमें आठ घंटे की तीन शिफ्ट में काम किया जाएगा। आठ घंटे के हिसाब से ही कर्मचारियों के वेतन एवं सुविधाएं निर्धारित होंगी। एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति किसी को नहीं होगी।

अभी यहां है व्यवस्था 
इंदौर शहर में बीआरटीएस और इसके दोनों ओर 100-100 मीटर क्षेत्र में बाजार 24 घंटे खुले रखने के लिए नाइट कल्चर की शुरुआत की गई है। अब अधिसूचना जारी होने के बाद व्यवस्था पूरे शहर में लागू होगी। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, सतना, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास और मुरैना में यह व्यवस्था लागू की जाएगी।

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