उपभोक्ता आयोग का आदेश इंश्योरेंस कंपनी करे,15 लाख का भुगतान
सतना वाहन स्वामी की एक्सीडेंट में हुई मौत के मामले में प्रस्तुत क्लेम को निरस्त किए जाने को जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी माना है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा और सदस्य उमेश गिरि की पीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा दुर्घटना राशि 15 लाख रुपए मृतक के आश्रित को देने का आदेश दिया है।
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शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार गौतम ने बताया कि वाहन स्वामी अंजू गौतम ने वाहन का बीमा कराया था, जिसके साथ बीमा कंपनी ने दुर्घटना बीमा भी किया था। बीमा अवधि के दौरान 4 नवंबर 2019 को दुर्घटना
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से वाहन स्वामी की मौत हो गई। जिस पर दुर्घटना दावा बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बीमा कंपनी ने नियमों का उल्लंघन बताते हुए दुर्घटना दावा निरस्त कर दिया। जिसके बाद शिकायत उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई। उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा क्लेम को निरस्त किए जाने को सेवा में कमी मानते हुए 15 लाख रुपए का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज के साथ दिए जाने का आदेश शिकायतकर्ता को किए जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सेवा में कमी और शिकायत खर्च के मद में 7 हजार रुपए भी देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है।