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नशीली कफ सिरप बेचने वाले को 14 वर्ष का सश्रम कारावास,डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड निर्धारित

रीवा न्यूज़ : न्यायालय ने नशीली कफ सिरप अवैध रूप से बेचने वाले आरोपी कार्तिक कुमार उर्फ बच्चू पाण्डेय 31 वर्ष निवासी शिवकंठ नगर टेकुआ चोरहटा को 14 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ-साथ डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।



इस संबंध में लोक अभियोजक शशि तिवारी ने बताया कि यह मामला 19 अक्टूबर 2019 का है। चोरहटा पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना पर 80 पेटी प्रतिबंधात्मक नशीली दवाईयां जब्त की गई थी जिसकी कीमत 15 लाख रुपए के करीब आंकी गई थी। चोरहटा पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान पेश किया


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न्यायाधीश केशव सिंह ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 (सी). 21 (सी) के तहत 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं डेढ़ लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना की राशि अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। बताया गया है कि संतोष शुक्ला, नईबस्ती पडरा सिविल लाइन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है जबकि धीरेन्द्र शर्मा उर्फ अशोक शर्मा निवासी शिवनगर कालोनी छोला भोपाल अभी फरार है।

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