भगवान शिव को किसी के संरक्षण की जरूरत नहीं है : HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने यमुना नदी के किनारे अनधिकृत तरीके से बने मंदिर को हटाने से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि भगवान शिव को किसी के संरक्षण की जरूरत नहीं है।
इसके साथ ही अदालत ने याचिका में भगवान शिव को पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यदि यमुना नदी के किनारे और बाढ़ के मैदानों से सभी अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हटा दिए जाएं तो भगवान शिव ज्यादा खुश होंगे।
सके साथ ही अदालत ने यमुना फ्लड प्लेन के पास गीता कॉलोनी स्थित प्राचीन शिव मंदिर को गिराने के आदेश को खारिज करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील की यह दलील कि मंदिर के देवता होने के नाते भगवान शिव को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए
पूरे मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश प्रतीत होता है। भगवान शिव को हमारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है वरन हम लोग उनका आशीर्वाद चाहते हैं।