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कॉस्मेटिक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए नया बिल ला रही सरकार

नई दिल्ली : केंद्र सरकार संसद में चल रहे शीत सत्र में ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस और कॉस्मेटिक्स बिल, 2023 ला रही है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो भारत में इस वक्त लागू 80 साल पुराना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 रद्द कर दिया जाएगा।

नए कानून के तहत दवाओं के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री के नियम बदलेंगे। इसमें मेडिकल डिवाइस और कॉस्मेटिक्स भी होंगे। इससे एडवांस क्लिनिकल ट्रॉयल आसान होगा। ई-फार्मा के रेगुलेशन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

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