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दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर रेप केस में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश

Delhi High Court orders registration of FIR against BJP leader Shahnawaz Hussain in rape case

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पुलिस (Police) को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

 

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया, साथ ही कहा कि तथ्यों को देखने के बाद स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से हिचक रही है। दरअसल, दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी, 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी।

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महिला का आरोप था कि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने साल 2018 में छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी, जबकि इस मामले में पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

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हालांकि, निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। कोर्ट ने इस मामले में जुलाई, 2018 में भी शाहनवाज के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले को बीजेपी नेता द्वारा अदालत में चुनौती देने के चलते हाई कोर्ट ने केस दर्ज करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने रेप की एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है। हालांकि, पूर्व मंत्री हुसैन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी।

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