![mp news](https://rewatimes.co.in/wp-content/uploads/2023/06/शासन-को-धोखे-में-रखकर-किसानों-के-3.webp)
विधायक जजपाल की ओर से बहस पूरी, अगली सुनवाई 4 जुलाई को
ग्वालियर | भाजपा विधायक जजपाल सिंह की अपील पर गुरुवार को मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई। सीनियर एडवोकेट संजय अग्रवाल ने उनकी और से पैरवी करते हुए 18 दिसंबर 2019 को हाई पावर कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी के आदेश का सही ठहराया। कमेटी ने विधायक के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को वैध ठहराया है।
अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। दरअसल, अशोकनगर विधायक जजपाल के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए लड्डूराम कोरी ने हाई पावर कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी के निर्णय को चुनौती दी।
12 दिसंबर 2022 को उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कमेटी को निर्णय को निरस्त करते हुए विधायक के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी माना। इसके साथ ही उन पर 50 हजार का जुर्माना लगाया और एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ विधायक जजपाल सिंह ने डिवीजन बेंच में अपील की।