कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक से तलब किया प्रतिवेदन
सतना:प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने का निर्देश दिए जाने की याचिका पर न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक सतना से प्रतिवेदन तलब किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नागौद की अदालत ने बृजेश कुमार गौतम की प्रस्तुत याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।
ये है मामला
फरियादी बृजेश कुमार गौतम ने बताया कि ऑपरेटर रूपनारायण द्विवेदी, हरदयाल गर्ग, हरिराम पांडेय, नत्थूलाल पांडेय, मधु चतुर्वेदी, सुनीता पांडेय, श्रीराम पांडेय और एक अन्य के विरूद्ध भादवि की धारा 420, 467, 468, 409, 418, 419, 272, 273/34 और 120बी का प्रकरण दर्ज किए जाने की याचिका पेश किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि सेवा सहकारी समिति भाजीखेरा, शिवराजपुर में की गई
गड़बडिय़ों के विरूद्ध शिकायत की गई थी। कलेक्टर सतना ने 20 मई 2022 को उपायुक्त सहकारिता को इन्हीं व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाई का पत्र लिखा था। उपायुक्त सहकारिता ने सिंहपुर थाना प्रभारी को 1 जून 2022 को एफआईआर दर्ज किए जाने के लिए पत्र लिखा था।
थाना प्रभारी ने 4 जून 2022 को सहकारिता विस्तार अधिकारी से सभी मूल दस्तावेज प्राप्त भी कर लिए थे। अदालत ने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के बाद 1 वर्ष के अंदर हुई कार्रवाईयों का ब्यौरा पुलिस अधीक्षक से तलब किया है।