मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने सचिव सेमरिया कुंजबिहारी को किया निलम्बित, सचिव ग्राम पंचायत रेही, बरूआ जनपद पंचायत त्योथर एवं मनिकवार नम्बर 1 जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के वित्तीय अधिकार समाप्त किये गये
रीवा। श्री स्वप्निल वानखडे ई.ए.एस.मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा प्राप्त शिकायत में संज्ञान लेते हुये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मऊगंज से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार सचिव श्रीमती कविता पाण्डेय द्वारा ग्राम पंचायत सेमरिया कुंज बिहारी में पदस्थापना अवधि में वित्तीय अनियमित्ता की जांच संयुक्त दल द्वारा बिन्दुवार किये जाने के निर्देश थे। किन्तु श्रीमती कविता पाण्डेय द्वारा जांच दल के समक्ष रिकार्ड प्रस्तुत नही किये गये। जिस कारणवश आनलाईन पोर्टल के अनुसार गणना पत्रक तैयार कर सचिव के ऊपर 598130.00 रूपये वसूली प्रस्तावित की गयी। जांच कर्ता अधिकारी को रिकार्ड उपलब्ध न कराये जाने से प्रमाणित होता है कि श्रीमती पाण्डेय द्वारा वित्तीय अनियमितता की गयी है। मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवाशर्त नियम 2011 के प्रतिकूल होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।)
अतः श्रीमती कविता पाण्डेय सचिव ग्राम पंचायत सेमरिया कुंजबिहारी जनपद पंचायत मऊगंज को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये इनका मुख्यालय जनपद पंचायत मउगंज नियम किया गया है।
▪️मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा माननीय कलेक्टर न्यायालय में पारित निर्णय अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यो में वित्तीय अनियमितता किये जाने के कारण सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध राशि वसूली के निर्देश दिये गये थे जिसमें ग्राम पंचायत रेही जनपद पंचायत त्योथर अन्तर्गत तत्कालीन सरपंच श्री रामाश्रय राशि 540935.00 रू. एवं श्री अशोक कुमार पाण्डेय सचिव के विरूद्ध राशि 343436.00 रू. की वसूली प्रस्तावित की गयी थी। किन्तु श्री पाण्डेय द्वारा आज तक वसूली की राही जमा नही की गयी है। अतः पंचायत राज अधिनियम में निहित प्रावधानो के तहत श्री अशोक कुमार पाण्डेय तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत रेही का वित्ती संव्यहार समाप्त किया जाता है श्री पाण्डेय वर्तमान में जिस भी पंचायत में पदस्थ हैं उन सभी पंचायतो में आदेश प्रभावशील होगा।
▪️मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा माननीय कलेक्टर न्यायालय में पारित निर्णय अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यो में वित्तीय अनियमितता किये जाने के कारण सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध राशि वसूली के निर्देश दिये गये थे जिसमें ग्राम पंचायत बरूआ जनपद पंचायत त्योथर अन्तर्गत तत्कालीन सरपंच एवं श्री प्रभाकर सिंह सचिव के विरूद्ध राशि 674500.00 रू. की वसूली प्रस्तावित की गयी थी। किन्तु श्री सिंह द्वारा आज तक वसूली की राशि जमा नही की गयी है। अतः पंचायत राज अधिनियम में निहित प्रावधानो के तहत श्री प्रभाकर सिंह तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत बरूआ का वित्तीय संव्यहार समाप्त किया जाता है श्री सिंह वर्तमान में जिस भी पंचायत में पदस्थ हैं उन सभी पंचायतो में आदेश प्रभावशील होगा।
▪️मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा प्राप्त शिकायत में जांच विभिन्न निर्माण कार्येा में की गयी अनियमितता का जांच प्रतिवेदन कार्यपालन यंत्री के प्रतिवेदन अनुसार सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध राशि वसूली के निर्देश दिये गये थे जिसमें ग्राम पंचायत मनिकवार नम्बर 1 जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान अन्तर्गत तत्कालीन सरपंच एवं श्रीमती उर्मिला उपाध्याय सचिव के विरूद्ध राशि 276192.00 रू. की वसूली प्रस्तावित की गयी थी। किन्तु श्रीमती उपाध्याय द्वारा आज तक वसूली की राशि जमा नही की गयी है। अतः पंचायत राज अधिनियम में निहित प्रावधानो के तहत श्रीमती उर्मिला उपाध्याय तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत मनिकवार नम्बर 1 का वित्तीय संव्यहार समाप्त किया जाता है श्रीमती उपाध्याय वर्तमान में जिस भी पंचायत में पदस्थ हैं उन सभी पंचायतो में आदेष प्रभावशील होगा।