
सुपर सौरभ ब्रांड लाल मिर्च पाउडर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में पाया गया असुरक्षित
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खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने सुपर सौरभ ब्रांड लाल मिर्च पाउडर को दमोह जिले में विक्रय करने पर लगाया प्रतिबंध
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विक्रेता एवं निर्माता को सुपर सौरभ ब्रांड लाल मिर्च पाउडर को बाजार में नहीं बेचने के लिए जारी किए निर्देश
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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा जांच दल ने निरीक्षण कार्यवाही करते हुए ग्राम आम चोपड़ा, जबलपुर रोड, दमोह स्थित अर्धसैनिक कैंटीन से सुपर सौरभ ब्रांड लाल मिर्च पाउडर का नमूना जांच के लिये राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था।
राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में सुपर सौरभ ब्रांड लाल मिर्च पाउडर असुरक्षित पाया गया है। जांच रिपोर्ट में सुपर सौरभ ब्रांड लाल मिर्च पाउडर में प्रतिबंधित नॉन परमिटेड फूड कलर कोल तार कलर की मिलावट पाई गई है। ‘

एफ.एस.एस.आई, भारत सरकार के निर्देश पत्र अनुसार प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में कोई भी खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाया जाता है, तो उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाएगा। उक्त परिपत्र के परिपालन में अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन दमोह राकेश अहिरवाल ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 सहपठित धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुपर सौरभ ब्रांड लाल मिर्च पाउडर को संपूर्ण दमोह राजस्व जिले में विक्रय हेतु प्रतिबंधित किया है।
विक्रेता अर्धसैनिक कैंटीन दमोह एवं निर्माता कंपनी सौरभ गृह उद्योग जगजीवन राम वार्ड खुरई जिला सागर,म.प्र. को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है, कि वे सुपर सौरभ ब्रांड लाल मिर्च पाउडर का बाजार में विक्रय नहीं करेंगे।