सीएए के नियम तैयार; नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा

• 2014 से पूर्व भारत आने की शर्त में बदलाव संभव

नई दिल्ली| चार साल के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने की तैयारी पूरी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सीएए लागू करने के लिए नियम फ्रेम कर लिए गए हैं। किसी भी समय इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। यह अधिनियम देशभर में एक साथ लागू होगा। नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इससे करीब 90 हजार परिवारों के लिए नागरिकता के दरवाजे खुल जाएंगे।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए धार्मिक अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत प्रवास के बाद प्राथमिकता से नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है।

यह प्रावधान उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए थे। हालांकि सूत्रों ने संकेत दिया कि नियमों को फ्रेम करने में हुई देरी को देखते हुए इस समय सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है।

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