हत्यारे को आजीवन कारावास
Satna News : दारूखोरी के विवाद में 5 सौ रुपए के लेनदेन पर हत्या कर देने के एक मामले में दोषसिद्ध पाए गए आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। रामपुर बाघेलान के जिला न्यायाधीश जैनुल आब्दीन की कोर्ट ने आरोपी रामकलेश केवट पिता छेदीलाल केवट निवासी बेला को आजीवन कारावास और एक हजार जुर्माने की सजा से दंडित किया है। पीआरओ अभियोजन फखरुद्दीन ने बताया कि 22 जुलाई 2018 को सुबह करीब 6 बजे राजमणि केवट ने थाना रामपुर बाघेलान में रिपोर्ट दर्ज कराया।
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फरियादी ने बताया कि सुरेन्द्र केवट मुरूम खदान नईबस्ती में मरा पड़ा. है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मृतक और आरोपी रामकलेश केवट दोनों दोस्त थे और शराब पीने के आदी थे। 21 जुलाई 2018 को दोनों के बीच शराब पीने के बाद 5 सौ रुपए के लेनदेन पर विवाद हुआ था।
इसी विवाद के चलते उसने हत्या कर दी है। थाना पुलिस ने सूचना पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।