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दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

Rewa News : रीवा विशेष पाक्सो एक्ट न्यायालय द्वारा की गई। आरोपियों के चंगुल से बच कर घर पहुंची अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 21 वर्ष के कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।




बताया गया कि बीते वर्ष नाबालिग अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। देर शाम तक जब किशोरी घर नही पहुंची तो परिजनों द्वारा किशोरी के गुमशुदगी की शिकायत विश्वविद्यालय थाने में की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू

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किशोरी द्वारा अपहरण और दुष्कृत्य की शिकायत थाने में की गई। किशोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 366, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। इसी कड़ी में बीते दिवस न्यायालय द्वारा आरोपी राकेश अहिरवार को किशोरी के अपहरण और दुष्कृत्य का आरोपी मानते हुए सजा से दण्डित किया। शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष अभियोजन अधिकारी रविन्द्र सिंह ने की।

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