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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास ,महसुआ थाना रायपुर कर्चुलियान का मामला

रीवा(Rewa news) चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए युवक को आजीवन कारावास और 7 हजार दण्डित किया। न्यायालय के आदेश के बाद युवक आदित्य वर्मा निवासी महसुआ थाना रायपुर कर्चुलियान 39 वर्ष को जेल भेज दिया गया है। युवक के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 302, 34, 201 तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अपर लोक अभियोजक डीएन मिश्रा ने बताया कि 3 जनवरी 2009 को आदित्य ने अपने दोस्त विजय सोंधिया निवासी महसुआ पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।




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मृतक के पिता चन्द्रभान सोंधिया की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक आदित्य को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा युवक को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावस और अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।

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एक आरोपी फरार बताया गया है कि 13 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा युवक आदित्य को जहां हत्या का दोषी मानते हुए सजा दी गई वहीं हत्याकांड शामिल अभी एक आरोपी फरार है। फरार आरोपी रब्बा उर्फ राजेश की पुलिस सरगर्मी रीव से तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि शीघ्र भ ही फरार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा।



हत्या कर कुएं में फेंका शव

बताया गया है कि आदित्य ने अपने दोस्त विजय की हत्या कर उसका शव गांव के ही एक कुएं में फेंक दिया गया था। विजय की हत्या उसकी अहरी में की गई थी। हत्या करने के बाद बिस्तर में उसके शव को बांध कर कुएं में फेंक दिया गया था। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी युवक द्वारा कुएं में फेंक दी गई थी।

पैसे का विवाद बना कारण

युवक और विजय के बीच पैसे का विवाद चला आ रहा था। पैसे के इसी लेन-देन के कारण युवक आदित्य ने अपने साथी के साथ मिल कर विजय पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी।

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