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Jabalpur News: रीवा से BJP MLA केपी त्रिपाठी की गिरफ्तारी पर रोक, जनपद CEO विवाद मामले में हाईकोर्ट से राहत

 

मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है । जनपद सीईओ से हुए विवाद में आगामी सुनवाई तक त्रिपाठी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है ।




Rewa BJP MLA KP Tripathi Janpad CEO dispute case:एमपी के रीवा जिले से बीजेपी विधायक कृष्णपति त्रिपाठी फिलहाल गिरफ्तार नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने आंशिक राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामला जनपद पंचायत सिरमौर के सीईओ सुरेश कुमार मिश्रा और विधायक के बीच हुए वाद-विवाद जुड़ा हैं। सिमरिया से MLA केपी त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में चालान पेश किया था। जिसके आदेश को जबलपुर में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।




मध्य प्रदेश के रीवा सिमरिया से बीजेपी विधायक और जनपद पंचायत के सीईओ सुरेश मिश्रा के बीच कुछ हुए विवाद का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। ट्रायल कोर्ट में चालान पेश होने के बाद एमएलए कृष्णपति त्रिपाठी के खिलाफ हत्या के प्रयास यानि धारा 307 के तहत मुक़दमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इससे केपी त्रिपाठी की गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही। ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए विधायक त्रिपाठी की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसमें बताया गया कि 24 नवंबर 2022 के आदेश के खिलाफ एडीजे कोर्ट रीवा के समक्ष रिवीजन फाइल की गई थी। ADJ कोर्ट ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते रिवीजन पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था।




ये था मामला

दरअसल जनपद पंचायत सीईओ जब अपने दफ्तर से वापस जा रहे थे, तो बीच रास्ते में उनका कुछ लोगों से विवाद हो गया। विवाद करने वाले लोग बीजेपी विधायक के समर्थक बताए गए। आरोप थे कि विधायक के इशारे पर बेरहमी से मारपीट की गई। जिसका किसी ने वीडियो भी बना लिया था और सोशल मीडिया पर वह वीडियो जमकर वायरल हुआ। मामले ने जब तूल पकड़ा तो सीईओ की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। बाद में ट्रायल कोर्ट में विवाद का ऑडियो और घटना से संबंधित दस्तावेज पेश किए गए।



जिस पर कोर्ट ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने के निर्देश थे। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने प्रतिवादी जनपद पंचायत के सीईओ सुरेश मिश्रा को अपनी आपत्ति पेश करने की इजाजत भी दी है। साथ ही अदालत ने आगामी सुनवाई होने तक विधायक त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई न करने को कहा है।

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