हत्यारी महिला को उम्रकैद

सतना : कुएं में धक्का देकर हत्या कर देने के एक मामले में हत्या का जुर्म साबित पाए जाने पर अपर सत्र अदालत ने हत्यारी महिला को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।

 

न्यायाधीश दीपक शर्मा की अदालत ने मृतक को अंतिम बार आरोपिया सुशीला बरगाही पत्नी समरजीत बरगाही के साथ देखे जाने के आधार पर आरोपिया को हत्या के अपराध का दोषी पाया और उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी उमेश शर्मा ने पक्ष रखा।




क्या है पूरा मामला

अभियोजन के अनुसार 20 अक्टूबर 2016 की रात 9 बजे मोहम्मद हसन, लेद्दा कोल के साथ खेत में पानी लगाने गया था, जहां दोनों ने शराब पी, शराब के नशे में लेद्दा कोल वहीं लेट गया, जबकि मोहम्मद हसन आरोपिया के घर चला गया। रात करीब 12 बजे दोनों के एक साथ कुएं के पास देखा गया था। दूसरे दिन लेद्दा कोल मृतक के घर पहुंचा और बताया कि उसकी चप्पल कुएं के पास पड़ी है, लेकिन उसका कोई पता नहीं है।





रिपोर्ट पर रामनगर थाना पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की। विवेचना के दौरान थाना पुलिस को मौके से शराब की बोतल मिली और कुएं से हसन की लाश बरामद हुई। अंतिम बार आरोपिया के साथ देखा गया




जांच के दौरान थाना पुलिस को जानकारी मिली कि रात साढ़े 12 बजे के करीब मृतक आरोपिया के साथ देखा गया था। पूछताछ में आरोपिया यह नहीं बता सकी कि हसन कुएं में गिरकर कैसे मर गया। थाना पुलिस ने आरोपिया को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया।





अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन कर यह पाया कि मृतक अंतिम बार आरोपिया के साथ देखा गया है और वह कुएं में कैसे गिर गया, इस सम्बंध में आरोपिया ने कोई कारण नहीं बताया है। जबकि अंतिम बार वह आरोपिया के साथ देखा गया था। अदालत ने हत्या का जुर्म साबित पाए जाने पर आरोपिया को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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