Rewa FIR against Police: महिला की पिटाई के मामले में कोर्ट ने एसडीओपी विनोद सिंह, नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है
FIR lodged against five policemen including SDOP Vinod Singh, Naigarhi police station in-charge Jagdish Singh Thakur under section 354, here is the case
गुढ़ थाना क्षेत्र की रहनी वाली एक महिला ने वर्तमान में डभौरा एसडीओपी विनोद सिंह के साथ 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया था.जिस पर पीड़िता के साथ उसके गवाहों का बयान सुनकर न्यायालय द्वारा एसडीओपी विनोद सिंह, नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के साथ पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 354, 323, और 294 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.
जिसके बाद इन सभी पुलिसकर्मियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा गया है. बताया जा रहा है कि इन पुलिसकर्मियों द्वारा अपने घर में निर्वस्त्र नहा रही महिला को उसी हालत में घसीटकर पीटा गया है तथा निर्वस्त्र महिला को एक ही कपड़े के सहारे बिना महिला पुलिस की उपस्थिति के इन्हीं के द्वारा थाने लाया गया था.जिससे आहत होकर महिला ने कई जगह शिकायत की, परंतु जब सुनवाई नहीं हुई तो उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
महिला ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
दरअसल, 13 मई 2018 को बिना किसी बात के कार्रवाई का हवाला देकर जिले के 3 थानों का पुलिस बल गुढ़ थाना क्षेत्र स्थित महिला के घर पहुंच गया.जहां पर महिला अपने घर में स्थित बाथरूम में निर्वस्त्र हालत में स्नान कर रही थी.इस बीच उसके घर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घर में उत्पात मचाने के साथ ही निर्वस्त्र हालत में महिला को उसके बाथरूम से घसीटते हुए उसे खूब पीटा और बाद में महिला के देवर के खिलाफ 376 का अपराध बताकर, पुलिसकर्मियों द्वारा महिला को उसी स्थिति में शरीर पर एक कपड़े को डालकर पुलिस वाहन में बिठाकर थाने ले जाया गया.
जिससे उस महिला को अघात पहुंचा और मामले को लेकर महिला ने कई जगह शिकायत की.परंतु किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में महिला की सुनवाई नहीं हुई.जिसके कारण महिला ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तथा पुलिस कर्मियों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर कर दिया.
जहां पर महिला के कथन को सुनने के साथ ही गवाहों की बयानों के आधार पर न्यायालय ने इन सभी पुलिसकर्मियों को घटना पर दोषी मानते हुए उनके खिलाफ धारा 354, 323 और 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है.
इन पुलिसवालों को भेजा गया नोटिस
जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में गढ़ थाने में निरीक्षक के पद पर तैनात विनोद सिंह तत्कालीन गुढ़ थाना प्रभारी हरीश द्विवेदी और पीएसआई जगदीश सिंह ठाकुर के साथ दो अन्य पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ ज्यादती की थी.जिसके बाद महिला द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया और महिला के आरोपों को सही मानते हुए न्यायालय ने समस्त पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ धारा 354,323 और 294 के तहत अपराध दर्ज किया है.
आपको बता दें न्यायालय से दोषी पाए गए तत्कालीन गढ़ थाना प्रभारी विनोद सिंह वर्तमान में रीवा जिले के डभौरा एसडीओपी के पद पर तैनात हैं. वहीं पीएसआई जगदीश सिंह ठाकुर नईगढ़ी थाने में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हैं.इसके अलावा हरीश द्विवेदी को पूर्व में एक प्रकरण के चलते बर्खास्त कर दिया गया था तथा इनमें दो अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल हैं.जिनके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उन्हें नोटिस भेजा गया है.