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केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किए निर्देश:रीवा में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित, इन वस्तुओं की बिक्री और उपयोग पर लगी रोक, जरूर पढ़े ये खबर

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देश-प्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाली) पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। बताया गया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के तहत 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो जाएगा।

 

 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किए निर्देश:रीवा में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित, इन वस्तुओं की बिक्री और उपयोग पर लगी रोक, जरूर पढ़े ये खबर

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देश-प्रदेश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाली) पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है। इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। बताया गया कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के तहत 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो जाएगा।

 

 

इन मानकों वाले केरी बैग भी जद में आए

दावा है कि जिन प्लास्टिक के केरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 के अनुसार 50 माईक्रॉन से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन कर दी गई थी। साथ ही आने वाले 31 दिसंबर 2022 से 120 माईक्रॉन हो जाएगी। ऐसी सभी तरह की सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो उपयोगी कम है, पर कचरे के रूप से चिरकाल तक रहती हैं। ऐसे में पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन को प्रतिबंधित किया जा रहा है।

 

ये प्लास्टिक वस्तुएं प्रतिबंधित

– प्लास्टिक स्टिक वाली इयर-बड्स

– गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियां

– प्लास्टिक के झंडे

– केंडी स्टिक

– आइसक्रीम की डंडियां

– पॉलीस्टाइरीन (थर्माकॉल) की सजावटी सामग्री

– कप-प्लेट

– गिलास

– कांटे, चम्मच, चाकू

– स्ट्रॉ, ट्रे

– मिठाई के डब्बे

– आमंत्रण-पत्र

– सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रेपिंग फिल्म

– 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बेनर और स्टीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

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