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ग्राम पंचायत चांदी उपसरपंच पद से पृथक, उपसरपंच पति के ग्राम सभा में अनाधिकृत हस्ताक्षेप पर कार्यवाही

स्वप्निल वानखडे IAS मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा मीडिया एवं अन्य माध्यमो से प्राप्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुये तत्संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा के प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत चांदी जनपद जवा में दिनांक 16.08.2022 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया था




जिसमें  सुधा सोनकर उपसरपंच अनुपस्थिति रही जबकि उनके पति  प्रधानलाल सोनकर द्वारा ग्राम सभा में उपस्थित होकर ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी में उपसरपंच के स्थान पर उनके पति द्वारा जबरजस्ती हस्ताक्षर किया जा रहा था जिसका प्रभारी सचिव  दिवाकर सिंह द्वारा विरोध करते हुये शासन के आदेशो का हवाला दिया गया एवं उपसरपंच के स्थान पर हस्ताक्षर करने को मना किया गया। लेकिन  प्रधानलाल सोनकर द्वारा गाली-गलौज करते हुये कार्यवाही पंजी एवम उपस्थित रजिस्टर को फाड दिया गया।




उक्त में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा  सुधा सोनकर उपसरपंच ग्राम पंचायत चांदी जनपद पंचायत जवा को कारण बताओ सूचना पत्र4512 दिनांक 26/8/22 एवम 5073 दिनांक 27/9/22को जारी करते सुनवाई का युक्त-युक्त अवसर प्रदान किया गया किन्तु आज दिनांक तक संबंधित समक्ष उपस्थित नही हुए।




▪️म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र.462/178/2005 दिनांक 28.04.2015 में स्पष्ट #निर्देश हैं ‘‘कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियो एवज में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठको का संचालन उनके पति एवं अन्य परिजनो द्वारा किया जाना वर्जित है’’ यदि कोई सरपंच/उपसरपंच/पंच पति महिला सरपंच/उपसरपंच/पंच के स्थान पर ग्राम सभा की बैठको में भाग लेता पाया जाता है तो संबंधित महिला सरपंच/उपसरपंच/पंच के विरूद्ध पद से विधिवत पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावे।




▪️अतः उक्त आदेश के परिपालन में मनोज पुष्प IAS कलेक्टर रीवा द्वारा  सुधा सोनकर उपसरपंच ग्राम पंचायत चाँदी जनपद पंचायत जवा को उपसरपँच पद से पृथक किया गया हैं।

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