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Madhya Pradesh: धार कलेक्टर पंकज जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंटी जारी, जानें क्या है पूरा मामला

 

Madhya Pradesh News: एनसीएसटी ने ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए धार जिला प्रशासन को लोगों और पर्यावरण को हुए नुकसान का मूल्यांकन कर प्रभावितों को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया था. आयोग की ओर से तलब किए जाने के बावजूद कलेक्टर पंकज जैन के 14 अक्टूबर को एनसीएसटी के समक्ष पेश नहीं हुए.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने धार कलेक्टर पंकज जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

पैनल के सामने पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की गई

 

 

धार. मध्यप्रदेश के धार जिले कलेक्टर पंकज जैन के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इसको लेकर आयोग ने डीजीपी सुधीर सक्सेना को भी आदेश दिया है. आयोग ने एक मामले में जैन को पेश होने के निर्देश दिए थे. उन्हें पर्यावरण के नुकसान के मामले में पैनल के सामने पेश होना था. पैनल के सामने पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की गई. गिरफ्तारी वारंट को तामील कराने के लिए आयोग ने डीजीपी को आदेश दिए हैं.

 

 

दरअसल धार जिले के जूनापानी के रहवासियों ने एनसीएसटी (National Commission for Scheduled Tribes) में शिकायत कर आरोप लगाए थे कि गांव के पास हरियाणा की एक कंपनी की स्टोन क्रेशर से उनके स्वास्थ्य, फसलों और पशुओं को नुकसान पहुंचा रहा है. यहां की हवा भी प्रदूषित हो रही है. इस मामले में जिला प्रशासन से भी शिकायत की गई. लेकिन शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई.

 

NCST के सामने नहीं पेश हुये कलेक्टर पंकज जैन

 

एनसीएसटी ने ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए धार जिला प्रशासन को लोगों और पर्यावरण को हुए नुकसान का मूल्यांकन कर प्रभावितों को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया था. आयोग की ओर से तलब किए जाने के बावजूद कलेक्टर पंकज जैन के 14 अक्टूबर को एनसीएसटी के समक्ष पेश नहीं हुए. गिरफ्तारी वारंट को 26 अक्टूबर तक तामील कराने के आदेश डीजीपी सुधीर सक्सेना को दिए गए हैं. कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट गुरुवार को जारी हुआ था और एनसीएसटी ने इसे तामील करने के लिए कहा है.

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