सरकार ने सट्टे बाजी से जुड़े विज्ञापनो के लिए जारी किया दिशा निर्देश
केंद्र सरकार ने विज्ञापनों को लेकर एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है. केंद्र ने समाचार वेबसाइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म और प्राइवेट टीवी चैनल को ऑनलाइन सट्टा केंद्रों का विज्ञापन दिखाने से बचने की सलाह दी है.
सूचना मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि निजी टीवी चैनलों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन सट्टा केंद्रों का विज्ञापन दिखाने से दूर रहें. मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित चैनल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सूचना मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर न्यूज पब्लिशर को एक अलग दिशानिर्देश जारी कर कहा है कि वे इस तरह के विज्ञापन भारतीय दर्शकों को न दिखाएं.
मंत्रालय ने कहा कि सरकार को ऐसी जानकरी मिली थी कि टेलिविजन के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई स्पोर्ट्स चैनल हाल ही में ऑफशोर ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के साथ-साथ उनकी सेरोगेट न्यूज वेबसाइटों के विज्ञापन दिखा रहे हैं. इसके सबूत मिलने के बाद एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि इनमें फेयरप्ले, परीमैच, बेटवे, वुल्फ 777 और 1xबेट जैसे डायरेक्ट और सरोगे विज्ञापन शामिल थे.
जुए को बढ़ावा दे रही न्यूज वेबसाइट
मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म अब डिजिटल मीडिया पर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन के लिए न्यूज वेबसाइटों को एक सरोगेट प्रोडक्ट्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे मामलों में, मंत्रालय ने पाया कि सरोगेट न्यूज वेबसाइटों के लोगो सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म के समान हैं. इनके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि न तो इस तरह के सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और न ही न्यूज वेबसाइट भारत में किसी भी लीगल अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड हैं. ऐसी वेबसाइटें न्यूज की आड़ में सरोगेट विज्ञापन के रूप में सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा दे रही हैं.
उल्लंघन किया, तो होगी कार्रवाई
मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि, चूंकि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है, इसलिए इन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के साथ-साथ उनके किराए के विज्ञापन भी अवैध हैं. यह एडवाइजरी कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और आईटी रूल्स 2021 के तहत जारी किए गए हैं. मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन इन नियमों का उल्लंघन करते हैं. मंत्रालय ने टीवी चैनलों, डिजिटल न्यूज वेबसाइटों को सख्त सलाह दी है कि वे इस तरह के विज्ञापनों और सरोगेट प्रोडक्ट के विज्ञापनों से बचें, अगर उल्लंघन करते पकड़ा जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.