Instagram Reels बनाने की हदें पार खुले आम लड़की रीवा सीधी सतना के लड़कों को दे रही गाली गलौज
आजकल कई लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बनाने के शौकीन है.
सोशल मीडिया में इन दोनों फेमस होने के चक्कर में आए दिन कुछ ना कुछ नया आपको देखने को जरूर मिलता होगा लेकिन इन दिनों इंस्टाग्राम (AASHI_Gautam536)में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा यह वीडियो कहीं और का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले का बताया जा रहा है जिसमें युवती द्वारा अश्लील बातें और खुलेआम गाली गलौज इंस्टाग्राम के माध्यम से की जाती है ,,, जिसका असर समाज में रहने वाले अन्य लोगों पर भी पड़ रहा है लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है,,,
हालांकि इंस्टाग्राम पर तरह-तरह के वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन इंस्टाग्राम रील के माध्यम से इस युवती द्वारा रीवा सीधी सतना के लड़कों को टारगेट कर खुले आम गाली गलौज की जाती है,,,,,
जिसका असर समाज में भी पड़ रहा आखिर कब तक इंस्टाग्राम और फेमस होने के चक्कर में इस तरह के रील सामने आते रहेंगे ,,,अब यह देखना होगा की आखिर प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करेगा
क्यों है ये दंडनीय अपराध
ऐसे अपराधों पर सीधे पुलिस थाने से सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती है. गाली गलौज करना एक दूसरे को अश्लील गालियां देना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में दंडनीय अपराध है. हालांकि ऐसे ज्यादातर मामलों में सुलह समझौते हो जाते हैं लेकिन धारा 294 राजीनामे के योग्य धारा नहीं होती. इस धारा में दोनों पक्ष राजीनामा भी नहीं कर सकते क्योंकि गालियां देने से केवल पीड़ित पक्षकार को तकलीफ नहीं होती है बल्कि इससे लोगों को ठेस भी पहुंचती है.
कितनी सजा हो सकती है
इस धारा के तहत आरोपियों को 3 महीने तक की सजा हो सकती है. वैसे इस तरह के मामलों में आरोपियों को किसी प्रकार का जेल का दंड नहीं दिया जाता है बल्कि जुर्माना भरवाया जाता है लेकिन मुकदमा कई वर्षों तक चलता है. आरोपियों को अदालत में हाजिरी के लिए जाना पड़ता है. बकायदा जमानत भी लेनी होती है.