शासकीय व्यय पर विज्ञापनों और होर्डिंग्स के प्रदर्शन पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक सभा निर्वाचन के दौरान आचरण संहिता प्रभावशील होने के बाद से किसी भी विभाग द्वारा राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के हित में शासकीय धनराशि से समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार इस प्रकार के होर्डिंग्स या विज्ञापन लगाए गए हों तो उन्हें सक्षम अधिकारियों द्वारा तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
तदनुसार आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने एवं यदि आपके कार्यालय/परिसर/क्षेत्र में यदि राजनैतिक संबंधो वाले होर्डिंग्स या विज्ञापन प्रदर्शित हों तो उन्हें तत्काल हटाया जाकर पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं।