उम्मीदवारों को आपराधिक मामलों की मीडिया में करनी होगी घोषणा
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सतना /अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन के सभी उम्मीदवारों को उनके विरूद्ध लंबित तथा दोषसिद्ध आपराधिक मामलों की मीडिया में घोषणा करनी होगी। यह घोषणा निर्धारित प्रपत्र फार्मेट सी-1 एवं सी-2 में नाम वापसी की अंतिम तिथि से लेकर मतदान होने की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित करना होगा।
यह सामग्री कम से कम 12 आकार फोंट में समाचार-पत्रों में उचित स्थान पर प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि व्यापक रूप से प्रचारित किया जा सके। आपराधिक मामलों वाले ऐसे सभी उम्मीदवारों के लिए यह भी अपेक्षित होगा कि वे उपर्युक्त अवधि के दौरान तीन अलग-अलग तारीखों को टीवी चैनलों पर भी उपर्युक्त घोषणा प्रकाशित करेंगे। किन्तु टीवी चैनलों पर घोषणा के मामलों में इसे मतदान सम्पन्न होने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने से 48 घंटे पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।
प्रारूप-26 की मद 5 और 6 में घोषणाओं के अनुसार आपराधिक मामलों वाले सभी उम्मीदवारों के मामले में, रिटर्निंग अधिकारी, समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में व्यापक प्रचार के लिए आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा प्रकाशित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों के बारे में एक लिखित पत्र देंगे। उम्मीदवारों को दिए जाने वाले ऐसे पत्र के लिए एक मानक फार्मेट सी-3 उपयोग करें। उम्मीदवार जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियां जमा करेंगे जिनमें इस संबंध में उनकी घोषणा प्रकाशित की गई है।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कि राजनैतिक दलों द्वारा बनाए गए आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के मामले में उम्मीदवारों को रिटर्निग अधिकारी के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनैतिक दल को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है। ऐसी घोषणा के लिए प्रावधान प्रारूप-26 में नई जोड़ी गई मद (6 क) में किया गया है। ऐसे सभी राजनैतिक दल संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि उन्होंने इन दिशा-निर्देशों की अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं और इसके साथ ही दल द्वारा प्रकाशित की गई घोषणा-पत्रों वाली पेपर कटिंग संलग्न है।