उम्मीदवारों को 30 दिन में देना होगा चुनाव खर्च का विवरण
विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है। प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने के पूर्व एक बैंक खाता खोलकर उनकी जानकारी नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
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इसी बैंक खाते के माध्यम से उम्मीदवार चुनाव संबंधी सभी तरह के व्यय कर सकेंगे। उम्मीदवारों को चुनाव परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर चुनाव खर्च का पूरा विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की विभिन्न माध्यमों से निगरानी की जा रही है। उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में व्यय लेखा दल को निर्धारित समय-सीमा में चुनाव खर्च का पूरा विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।