2 हजार की नोट कर ले एक्सचेंज नहीं तो हो जायेगे बेकार
2,000 रुपये के नोट जमा करने या एक्सचेंज करने की समय सीमा समाप्त होने में केवल दो दिन बचे हैं।
आज 28 सितंबर को कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी है। आज के बाद दो दिन ही 2000 रु बैंक में एक्सचेंज या बैंक जाकर अपने खाते में जमा कराए जा सकते हैं।
मगर सवाल यह है कि अगर 30 सितंबर तक कोई 2000 रु का नोट बदल या अपने खाते में नहीं जमा कर पाता तो फिर क्या होगा?
क्या ये नोट बेकार हो जाएंगे?
तो जवाब है कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रु के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। मगर तब आप इन नोटों को बैंकों में जमा नहीं कर पाएंगे। न आप इन नोटों को बैंकों में बदल पाएंगे। 30 सितंबर के बाद इन नोटों को केवल आरबीआई में ही बदला जा सकेगा।
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