एमआरपी से ज्यादा शुल्क पर शराब बेचने पर पांच शराब दुकानों का 1 दिन का लाइसेंस निलंबित
रीवा//ब्रेकिंग
कलेक्टर महोदय रीवा श्री मनोज पुष्प द्वारा निर्धारित MRP से अधिक मूल्य पर शराब विक्रय करना प्रमाणित पाए जाने पर लाइसेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए रीवा जिले की 05 कंपोजिट शराब दुकान करहिया मंडी, रामनई, गंगेव, सिरमौर क्रमांक 1तथा खैरा का लाइसेंस दिनांक 10 अगस्त 2022 अर्थात् एक दिवस के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही, शराब दुकानों में अन्य उल्लंघन पाए जाने पर रुपए 10000 की शास्ति भी अधिरोपित की गई है।
सुरा प्रेमियों की जेब में डाका डालने वाले शराब ठेकेदारों पर गिरी कलेक्टर मनोज कुमार पुष्प की गाज।
जिला सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर की रिपोर्ट पर जिले की पांच शराब दुकानों का लाईसेंस हुआ निरस्त।दुकाने के सुबह नहीं उठेंगे शटर।
जिले में पहली बार हुई ऐसी कार्यवाही, सुरा प्रेमियो मे दौड़ी खुशी की लहर लुटेरे शराब ठेकेदारों बीच मची हड़कंप।
उक्त के अतिरिक्त,आबकारी वृत्त मऊगंज के अंतर्गत मऊगंज और हनुमना स्थित कंपोजिट शराब दुकानों पर भी MRP से अधिक दरों पर शराब विक्रय पाए जाने पर संबंधित लाइसेंसी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।