रीवा : बिना अनुमति के चलाए जा रहे अनेकानेक अवैधानिक स्टोन क्रशर
रीवा ज़िले के आस पास के ग्रामों नरोरा, हिनौती, सोनरा, मध्यूर, चीजवर, बहेलिया, कहमेरिया, बैजनाथ एवं बेला में लगे हुए एवं संचालित अनेकानेक अवैधानिक स्टोन क्रशर, जो ना केवल नियमानुसार अनुमति के बिना ही चलाये जा रहे हैं बल्कि कुछ एक में अनुमति होने के बावजूद नियमों का पालन किए बिना भी संचालित हैं। ऐसे अवैधानिक ढंग से संचालित स्टोन क्रशर के कारण हो रहे प्रदूषण से ग्रामों से लगे आबादी क्षेत्र की आबादी, तालाब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी पीड़ित हैं। पूरा वातावरण धूल धूसरित है।
किसी ने ग्रीन बेल्ट नहीं बनाया है, ग्रामीण सड़कों को तहस नहस कर दिया गया है और उनका संचारण भी नहीं किया जा रहा है। अवैधानिक ढंग से ब्लास्टिंग की जा रही है। हमारे खनिजों को लूटा जा रहा है। इन्ही सब विषयों को लेकर ब्रिजेंद्र कुमार माला एवं अतुल कुमार जैन अधिवक्ताओं के द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर की गई है। जिसके प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 24.05.2023 को हुई एवं अधिवक्ता अतुल कुमार जैन द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष पक्ष रखा गया।
सुनवाई उपरांत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश पारित कर तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का आदेश दिया गया है। जिसमें माननीय कलेक्टर रेवा के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक एक प्रतिनिधि होंगे। आदेश दिनांक 24.05.2023 के माध्यम से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समिति को निर्देशित किया गया है की वे उपरोक्त ग्रामों में स्थित एवं संचालित स्टोन क्रशर के संबंध में जाँच कर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रकरण की आगामी तिथि 24.07.2023 नियत है।