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नरवाई जलाने पर होगी कठोर कार्यवाही

Satna: जिले में कृषकों तथा पशुपालकों को भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा गर्मियों में होने वाली आग की दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं। यह आदेश सम्पूर्ण जिले में लागू है। इसके साथ ही पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 2017 के नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी फसल अवशेष अथवा नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिये अधिनियमानुसार आर्थिक दंड अधिरोपित किया जायेगा।

प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम जमीन वाले व्यक्ति पर 2500 रुपए, दो से पाँच एकड़ तक के लिये 5000 रुपए तथा पाँच एकड़ से अधिक जमीन वाले व्यक्तियों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

 

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