5 अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर एवं एक के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
सतना जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भय-रहित वातावरण में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम को संपन्न कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने जिले के 5 अपराधियों को एक वर्ष की कालावधि के लिये जिला बदर एवं एक आदतन अपराधी के विरुद्ध संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत कोलगवां थाना अंतर्गत जवान सिंह कॉलोनी निवासी मारूख खान पिता इरशाद खान उम्र 27 वर्ष, ग्राम बारी खुर्द बाबूपुर निवासी मणिराज उर्फ मनिराज उर्फ मनिलाल पिता बिहारीलाल चौधरी उम्र 34 वर्ष, सिद्धार्थ नगर निवासी निखिल उर्फ सुधांशु पिता नरेश यादव उम्र 24 वर्ष, दुर्गा नगर निवासी धनराज उर्फ धन्नू रावत पिता गिरिराज रावत उम्र 21 वर्ष एवं उतैली निवासी विजयराज सिंह पिता जवाहर सिंह उम्र 35 वर्ष को एक वर्ष की अवधि के लिये जिले की सीमा और जिले से लगने वाले चतुर्दिक जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोलगंवा थाना अंतर्गत कृपालपुर निवासी सुनील उर्फ बेटू मल्लाह पिता शिवकुमार मल्लाह उम्र 35 वर्ष के विरुद्ध थाना प्रभारी कोलगवां सतना को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है।