MP News:देश में एमपी पहला ऐसा राज्य जो खुले बोरवेल के खिलाफ ला रहा कानून,पढ़िए इसमें क्या क्या होगा

Bhopal News: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम लिया है, जिसे पूरे देश में पहली बार कोई राज्य लागू करेगा। खुले बोरवेल से लापरवाही के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार नया कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। पढ़िए इसमें क्या क्या होगा

भोपाल: एमपी में पिछले कुछ महीनों में खुले बोरवेल रखने की लापरवाही के कारण कई मासूमों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसे लेकर मोहन सरकार सख्त होती दिख रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने खुले बोरवेल में होने वाली मौतों को रोकने के लिए खुले ट्यूबवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए रोकथाम और सुरक्षा विधेयक नामक एक अभूतपूर्व कानून पेश किया है, जो भारत में अपनी तरह का पहला कानून है।

मोहन यादव सरकार खुले बोरवेल में होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक नया कानून ला रही है। यह कानून अपने आप में भारत का पहला कानून होगा क्योंकि एमपी में पिछले सात महीनों में ऐसी नौ से अधिक घटनाएं सामने आई हैं।

बता दें, कि इस कानून को लेकर सरकार का साफ शब्दों में कहना है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि खुले बोरवेल के कारण होने वाली ऐसी दुखद दुर्घटनाएं दोबारा न हों। इस कानून में बताया जाएगा कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए, दुर्घटना होने पर क्या कदम उठाए जाएंगे और जिम्मेदारी कैसे तय की जाएगी।

मोहन सरकार में मंत्री संपतिया उइके ने मीडिया से बात करते हुए पुष्टि की कि विधेयक अगले महीने विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। उइके ने आगे कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी त्रासदियां दोबारा न हों। खुले बोरवेल रखने से इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह एक जरूरी कदम है। इस बारे में दिशा-निर्देश शीघ्र जारी होंगे।

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