मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा 13 रोजगार सहायकों, 11 सचिवों एवं 12 सरपंचो को अमृत सरोवर निर्माण कार्य में कम प्रगति पर #नोटिस जारी किया गया।
स्वप्निल वानखडे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायतो में अमृत सरोवर निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे अमृत सरोवर का कार्य माह अक्टूबर 2022 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे इसके उपरान्त भी कार्य में श्रमिक नियोजन न होकर कार्य बाधित है जिस कारण निर्धारित समय में पूर्णता नही होना प्रतिवेदित होता है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अमृत सरोवर कार्य में उपयंत्रियो से प्राप्त जानकारी अनुसार लापरवाही बरतने वाले रोजगार सहायक, सचिव एवं सरपंचो को नोटिस जारी किया गया है। जो अग्रलिखित है:-
1. श्री प्रकाश उपाध्याय ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत हिनौती जनपद पंचायत गंगेव।
2.श्री सुनील प्रजापति सरपंच एवं कपिल अवस्थी सचिव, सुनील सिंह ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत फूलदेउर, नागेन्द्र प्रजापति सरपंच, रामसुचित सिहं सचिव एवं बृजेश त्रिपाठी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत रिसदा, जनपद पंचायत त्योथर।
3.प्रभुदयाल साकेत सरपंच, आशा कोल सचिव, विकास पाण्डेय ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत नाउन कला, सुनीता पटेल सरपंच, रमेश पटेल सचिव, दीनानाथ पटेल ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पटेहरा, महेन्द्र सिंह सरपंच, बहादुर सिंह सचिव, सभानारायण यादव ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत हाटा जनपद पंचायत हनुमना ।
4. संगीता देवी पाण्डेय सरपंच, दिनेश सिंह पटेल सचिव, शेषमुनी पाल ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत केचुहा, आरती कोल सरपंच, विजय विश्वकर्मा सचिव, मनोज सिंह ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बौसड, संतरा देवी सरपंच, दमोदर साहू सचिव, पवन सिंह ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत जतरी, नारायण दास सरपंच, जयकरण कोल सचिव ग्राम पंचायत गडेहरा जनपद पंचायत जवा।
5 .अतुलेश्वर उर्मलिया सरपंच, बिहारी लाल साकेत सचिव, सुनील तिवारी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत शिवराजपुर, जनक कुमारी सरपंच, रामसुन्दर कोल सचिव, अनिल पटेल ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बंधवा कोठार, ऊषादेवी तिवारी सरपंच, सुनील मिश्रा प्रभारी सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत कोट जनपद पंचायत नईगढी को ग्राम पंचायत के विकास कार्यो में रूचि नही लिया जाना वरिष्ठ अधिकारियो एवं कार्यालयो के निर्देशो की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करता है। जो पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत दण्डनीय है।
कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये समस्त का दिनांक 18.10.2022 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष कार्य के फोटो ग्राफ्स एवं प्रतिवेदन सहित उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं। प्रस्तुत प्रतिवेदन समाधान कारक नही होने की दशा में रोजगार सहायको को सेवा समाप्त की कार्यवाही, सचिवो के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही एवं सरपंचो के विरूद्ध शासन के नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। उक्त सभी कारण बताओ सूचना पत्रो की तामीली संबंधित उपयंत्रियो द्वारा की जायेगी।